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वाहन मालिक 15 जनवरी तक अपने वाहन पर लगवाएं हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्‍लेट

  वाहन मालिक 15 जनवरी तक अपने वाहन पर लगवाएं हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्‍लेट 15 जनवरी 2024  तक हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्लेट नही लगाने वाले वाहन चा...

 वाहन मालिक 15 जनवरी तक अपने वाहन पर लगवाएं हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्‍लेट

15 जनवरी 2024  तक हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्लेट नही लगाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध की जायेगी चालानी कार्यवाही


गुना /शासन द्वारा हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्लेट अब दो एवं चार पहिया वाहनों में अनिवार्य कर दी गई है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 15 जनवरी 2024 तक सभी वाहनों में यह नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है।

अतिरिक्‍त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सभी वाहन स्वामी अपने-अपने वाहनों पर 15 जनवरी 2024  तक हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हैं। ऐसा नही करने वालों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जावेगी।


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