केवट कृषि सेवा केंद्र का कीटनाशक दवा विक्रय का लायसेंस निलंबित गुना /कीटनाशक अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत मेसर्स केवट कृषि सेवा क...
केवट कृषि सेवा केंद्र का कीटनाशक दवा विक्रय का लायसेंस निलंबित
गुना /कीटनाशक अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत मेसर्स केवट कृषि सेवा केन्द्र प्रो. गुलाब सिंह केवट दुकान नंबर-24 नगर पालिका कॉम्पलेक्स खटकिया रोड कुम्भराज, तहसील चांचौड़ा लायसेंस क्रमांक - 462 से कीटनाशक दवा Cypermethrin 25% EC बेच नंबर 1009 का नमूना AIQC मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन लिया गया था। उक्त नमूना राज्य स्तरीय कीटनाशक प्रयोगशाला आधारताल जबलपुर द्वारा विश्लेषित किये जाकर परीक्षण में प्राप्त परिणाम अमानक स्तर (अमानकता का प्रतिशत 21.52) का पाये जाने के संबंध में फर्म एवं कंपनी निचिनो इंडिया प्रा.लि. Balanagar Hydrabad Telangana से स्पष्टीकरण चाहा गया था। किन्तु कंपनी एवं फर्म द्वारा आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 18 (सी) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स केवट कृषि सेवा केन्द्र प्रो. गुलाब सिंह केवट लायसेंस क्रमांक - 462 को कीटनाशक अनुज्ञप्ति अधिकारी श्री अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कंपनी निचिनो इंडिया प्रा.लि. Balanagar Hydrabad Telangana के समस्त उत्पादों के क्रय विक्रय को गुना जिले में प्रबंधित किया गया है।
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