भोपाल / शिवपुरी / भोपाल से जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश द्व...
भोपाल / शिवपुरी /भोपाल से जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि संजय श्रीवास्तव जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी का एक ऑडियो वायरल हुआ है वह तो ऑडियो में श्रीवास्तव द्वारा स्थानांतरण संबंधी अनुचित टिप्पणी करते हुए जिला अंतर्गत कार्यरत शिक्षिका से स्थानांतरण संबंधित अमर्यादित वार्तालाप की है।
जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत होकर श्री श्रीवास्तव का उक्त वार्तालाप अपूर्ण अशोभनीय है उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचन पद की गरिमा के विपरीत एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
संजय श्रीवास्तव जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी को सिविल सेवा अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त आयुक्त लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर रहेगा इस संबंध में कलेक्टर शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह द्वारा भी एक आदेश जारी किया है। जिसमें उक्त वायरल ऑडियो के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जांच मैं लेने और प्रभारी मंत्री के आदेश पर तत्काल कार्यवाही के लिए आदेशित किया है।
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